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फ़िरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा व सोवन चट्टर्जी के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी - Sabguru News
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फ़िरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा व सोवन चट्टर्जी के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी

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फ़िरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा व सोवन चट्टर्जी के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चट्टर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। ये सभी लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पिछली सरकार में मंत्री थे।

राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत इनके खिलाफ मुकदमे की मंजूरी प्रदान की है। बयान में कहा गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध करने और मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद राज्यपाल द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है। राज्यपाल ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत प्राप्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि किस मामले में इन चारों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। उल्लेखनीय है कि इन चारों में से हकीम, मुखर्जी और मित्रा हाल ही में विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं। इनमें हकीम तथा मुखर्जी सोमवार को बनर्जी की तीसरी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चटर्जी ने चुनाव से पहले भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया था।

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