नई दिल्ली। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के अध्यक्ष अजय सिंह द्वारा 24 दिसंबर को बुलाई गयी आपात बैठक अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आपात बैठक के आय़ोजन पर कोई रोक नहीं लगायी है।
बीएफआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अजय सिंह द्वारा पदाधिकारियों के कार्यकाल को तीन से छह महीने तक बढ़ाने के लिए बुलाई गयी आपात बैठक पर कोई रोक नहीं लगायी है। उच्च न्यायालय ने बैठक पर रोक लगाने से साफ इंकार किया है।
उत्तर प्रदेश अमेच्योर मुक्केबाजी संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 31 दिसंबर 2020 तक महासंघ के चुनाव संपन्न कराने की मांग की थी और 24 दिसंबर को होने वाली आपात बैठक पर रोक लगाने की अपील की थी।
बीएफआई की ओर से पेश हुए वकील पार्थ गोस्वामी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बैठक पर रोक नहीं लगायी है और अदालत में इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी 2021 को होगी। महासंघ की आपात बैठक अब अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होगी।
बीएफआई की ओर से ऋषिकेश बरुआ और पार्थ गोस्वामी ने अदालत में दलील रखी। बरुआ ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर महासंघ के चुनाव स्थगित किए गए थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारी की सिफारिशें कोरोना महामारी को देखते हुए विभिन्न राज्य संघों की अपील पर आधारित थी।
उल्लेखनीय है कि बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह ने महासंघ के चुनाव को कोरोना के कारण स्थगित करने की घोषणा की थी।