भागलपुर। बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने नाथनगर हिंसा मामले में आरोपित केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके श्रीवास्तव की अदालत ने यहां मंत्री पुत्र शाश्वत की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। इससे पूर्व सोमवार को मंत्री पुत्र ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनवाई के लिए आज की तिथि निश्चित थी।
उल्लेखनीय है कि 1 अप्रेल 2018 को भागलपुर की एक अदालत ने नाथनगर उपद्रव मामले में शाश्वत को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
आरोप के अनुसार, शाश्वत समेत नौ लोगों पर भागलपुर जिले के नाथनगर बाजार में पिछले 17 मार्च को प्रतिपदा नववर्ष के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान उपद्रव किए जाने से संबंधित मामला दर्ज किया गया था।
मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की गई अर्जी के बाद 24 मार्च को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके श्रीवास्तव की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के बाद से शाश्वत फरार चल रहे थे। इस मामले में शाश्वत की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका को शनिवार को अदालत ने खारिज कर दी थी।