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bhilwara Court sentences man to 10 years in prison for raping minor girl-नाबालिग को अगवा कर रेप करने के आरोपी को दस वर्ष की कैद - Sabguru News
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नाबालिग को अगवा कर रेप करने के आरोपी को दस वर्ष की कैद

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नाबालिग को अगवा कर रेप करने के आरोपी को दस वर्ष की कैद

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो की अदालत ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी प्रफुल्ल सिंह उर्फ जीतू रावत को दस साल की कैद और तीन हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

पुलिस ने बताया की पीड़िता के पिता ने बदनौर थाने में एक रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 14 मई, 2016 की दिन में 11 बजे गायों को पानी पिलाने खेत गई,जो लौटकर नहीं आई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच की।

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से पीड़िता को बरामद कर उसके बयान लिये। पीड़िता ने बताया कि आरोपित जीतू रावत उसे ज़बरन गाड़ी में बैठाकर ब्यावर (अजमेर) क़स्बे में एक महाराज के पास ले गया जहां उसे गुड़ खिलाया जिसके बाद वह अचेत हो गई इसके बाद उसे ब्यावर में ही एक मकान में बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया।

उसने अपने बयान में बताया की उसे कुछ दिन बाद जीतू उसे राजसमंद भी ले गया, जहां ख़ाली स्टांप पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। पुलिस ने अपहरण के इस मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने आज को सुनवाई पूरी करते हुए जीतू रावत को दोषी माना।