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गोपालगंज : छात्रा के अपहरण के मामले में नौ लोगों को उम्रकैद
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गोपालगंज : छात्रा के अपहरण के मामले में नौ लोगों को उम्रकैद

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गोपालगंज : छात्रा के अपहरण के मामले में नौ लोगों को उम्रकैद
nine get life imprisonment for kidnapping a girl student for ransom in Gopalganj
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गोपालगंज। बिहार में गोपालगंज जिले की सत्र अदालत ने छात्रा के अपहरण के मामले में शुक्रवार को नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्ठम) शोभा कांत मिश्र ने यहां मामले में सुनवाई के बाद शांभवी गोयल के अपहरण के मामले में बिट्टू यादव, जय प्रकाश चौरसिया, राजेश कुमार यादव, अजय कुमार सोनी, ब्रजेश यादव, तारिक हुसैन, अमन कुमार, चंदन कुमार पटेल और दिव्या कुमारी को यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

गौरतलब है कि जिले के दोषियों ने 14 फरवरी 2017 को फिरौती के लिए डीएवी की छात्रा शांभवी गोयल उर्फ गुनगुन कुमारी का अपहरण कर लिया था। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुये 24 घंटे के अंदर छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया।