पटना। बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा और विवाद को लेकर की गई हत्या के मामले में मंगलवार को छह लोगों को आजीवन कारावास के साथ ही 55-55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गुंजन ने मामले में सुनवाई के बाद अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ बिट्टू, रंजन कुमार, भोला कुमार, अजय कुमार उर्फ अजय राय, भव्य प्रकाश उर्फ किंग और विक्की कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 120 (बी) एवं 34, शस्त्र अधिनियम की धारा-27 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की राशि वसूल होने पर मामले की सूचक मृतक की पत्नी एवं उसके नाबालिग बच्चों को दी जाएगी। साथ ही न्यायालय ने फैसल की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजते हुए मृतक की पत्नी और बच्चों को उचित क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अदालत ने मृतक की पत्नी एवं मामले की सूचिका जयंती झा को उचित सुरक्षा भी दिए जाने का निर्देश पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया है।
आरोप के अनुसार, 12 सितंबर 2016 की रात्रि आठ बजे दोषियों ने पटना के बेऊर थाना क्षेत्र स्थित मिथिलांचल कॉलोनी मोड़ के निकट रामचंद्र झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा और विवाद बताया गया था।
इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी और दोनों प्राथमिकी पर आधारित सत्र वादों की सुनवाई एक साथ की गई थी। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 16 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया था। इसके अलावा 28 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए गए थे।
इस मामले में कुल सात अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई की जा रही थी। अंतिम बहस की सुनवाई के बाद 04 मार्च 2021 को मामले के सातों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था लेकिन उस दिन एक अभियुक्त संतोष कुमार न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ।
अदालत ने सभी अभियुक्तों के साथ उसे भी दोषी करार दिया और संतोष कुमार का बॉन्ड पेपर (बंध-पत्र) रद्द करने के बाद उसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी करने का आदेश दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सातवें दोषी संतोष कुमार के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई उसके न्यायालय में हाजिर होने के बाद की जाएगी।
दूसरी ओर इसी न्यायालय ने एक अन्य सत्र वाद में इसी मामले के तीन अभियुक्त अजय कुमार उर्फ अजय राय, भव्य प्रकाश उर्फ किंग और विक्की कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत दोषी करार देते हुए चार वर्ष तक का सश्रम कारावास और कुल छह-छह हजार रुपए का जुर्माना किया है।
यह मामला बेऊर के थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार पांडेय के स्वबयान पर दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार, दोषियों के पास से 16 सितंबर 2016 को बेऊर थाना क्षेत्र के सत्तरफिट रोड से अवैध अग्नेयास्त्र बरामद किए गए थे।