भोपाल। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में लाने की तैयारी कर रही है।
मिश्रा ने यहां मीडिया से चर्चा के बाद ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
संसदीय कार्य मंत्री भी मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत प्रस्तावित कानून में ‘लवजिहाद’ यानी धर्मांतरण के लिए प्रलोभन या दबाव डालकर कराए जाने वाले शादी-विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान भी किया जा रहा है।
मिश्रा ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे का नाम स्पष्ट रूप से लिया है। अब कमलनाथ को सामने आकर अपने बेटे के खिलाफ आरोपों के बारे में स्थिति साफ करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ‘गांधी परिवार’ के नेतृत्व में अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। उसका पराभव होना तय है।