SABGURU NEWS | भोपाल मध्यप्रदेश विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बिना रॉयल्टी चुकाए बड़ी मात्रा में रेत मध्यप्रदेश से उत्तरप्रदेश ले जाए जाने अौर इसके चलते प्रदेश में रेत महंगी होने का मामला उठाया।
जवाब में खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में रेत सरप्लस है और बिना पिट पास के रेत दूसरे प्रदेश में ले जाए जाने वाले वाहनों को रेत जब्त कर राजसात करने का नियम बनाया गया है।
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक गिरीश गौतम ने कहा कि उत्तरप्रदेश में रेत खनन प्रतिबंधित है, ऐसे में उनके विधानसभा क्षेत्र देवतालाब से बड़ी संख्या में रेत से भरे ट्रक वहां ले जाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में लोगों को रेत 45 हजार रुपए प्रति डंपर तक की कीमत पर मिल रही है। उन्होंने सरकार से उत्तरप्रदेश की सीमा पर चेकिंग का प्रावधान करने का आग्रह किया।
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मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि दूसरे राज्यों में रेत भेजने पर प्रतिबंध नहीं है, सीमा पर चेकिंग की व्यवस्था है और यहां से रॉयल्टी जमा करने के बाद ही कोई वाहन वहां जा सकता है। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से वसूली गई राशि का भी उल्लेख किया।
प्रश्नकर्ता विधायक श्री गौतम ने केंद्र के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों पर चोरी का भी मामला दर्ज करने के प्रावधान हैं, इस पर मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि सरकार ने नए नियम बनाए हैं, जिनके तहत बिना पिट पास के रेत ले जाए जाने वाहनों की रेत जब्त करने के साथ पूरा वाहन राजसात कर लिया जाएगा।
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