नई दिल्ली। सरकार ने बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए पहली बार दिशा-निर्देश जारी किया है जिसके तहत विक्रेता के लिए खरीदने वाले का नाम, फोन नंबर, वाहन का नंबर आदि का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून 2017 को देश में बायोडीजल की खुदरा बिक्री की अनुमति दी थी, लेकिन उस समय विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार नहीं किया गया था।
मंत्रालय ने बुधवार को जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि बायोडीजल का खुदरा आउटलेट शुरू करने के लिए जन आपूर्ति विभाग या संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्राधिकृत विभाग के पास आवेदन करना होगा। बोयोडीजल के खुदरा आउटलेट पर सिर्फ शुद्ध बायोडीजल बेचा जाएगा किसी भी अनुपात में मिश्रण की अनुमति नहीं होगी।
इसमें कहा गया है कि हर विक्रेता को एक बही तैयार करना होगा जिसमें दैनिक आधार पर हुई हर बिक्री की पूरी जानकारी होगी। उसमें उसे खरीदादार का नाम और फोन नंबर तथा वाहन का नंबर लिखना होगा। उसे कितना बायोडीजल किस दर पर बेचा गया यह भी उस बही में दर्ज करना होगा। ग्राहक को दी गई बिल की प्रति भी विक्रेता को रखनी होगी।
आउटलेट पर आपूर्तिकर्ता का नाम और आउटलेट को मिली मंजूरी का प्रमाणपत्र दर्शाया जाना अनिवार्य बनाया गया है। अंग्रेजी या हिंदी तथा एक क्षेत्रीय भाषा में यह भी लिखा होना चाहिए कि डीजल में किस अनुपात में बायोडीजल मिलाने की अनुमति है और इससे ज्यादा अनुपात में बायोडीजल मिलने से इंजन को नुकसान भी हो सकता है। विक्रेता को आपूर्तिकर्ता से प्राप्त पिछली तीन आपूर्तियों का सैम्पल भी रखना होगा जिसकी प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी जांच की जा सकती है।