Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
लुलू माल में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भाजपा के लोग : आजम खान - Sabguru News
होम Headlines लुलू माल में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भाजपा के लोग : आजम खान

लुलू माल में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भाजपा के लोग : आजम खान

0
लुलू माल में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भाजपा के लोग : आजम खान

मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक आज़म खां ने गुरुवार को कहा कि लखनऊ के लुलू माल मे नमाज पढ़ने और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे क्योंकि इनका मकसद सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाकर अपना राजनीतिक हित साधना होता है।

एमपी, एमएलए कोर्ट में एक मामले की तारीख पर मुरादाबाद पहुंचे आजम ने आरोप लगाया कि लुलू माल का मालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फंड रेजर है, नमाजी भी वही लाया था, पूरा विवाद भी उसने ही खड़ा किया। उसे मॉल का नाम बदलना चाहिए, लेकिन वो नाम नहीं बदलेगा।

बुलडोजर चलाने और कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर हो रही बयानबाजी को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि जन्म से अंधा नहीं हूं, हां हालात ने जरूर अंधा बना दिया है। सिकंदर तो नहीं बन पाया, हां मदारी का बंदर जरूर बन गया। बंदर बनकर कभी मुरादाबाद, कभी फिरोजाबाद तो कभी कहीं और दौड़ लगा रहे हैं।

गौरतलब है कि जनवरी 2008 को आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। आरोप है कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था। आस पड़ोस के जनपदों से भी सपा नेता उनके समर्थन में आ गए थे। इस मामले में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी।

आजम खां और अब्दुल्ला आजम के कोर्ट में पेश होने की सूचना पर कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। दोपहर एक बजे आजम खां अपने बेटे व स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट पहुंचे और हाजिर हुए।

आजम खान, अब्दुल्ला के अलावा राजेश यादव, नईम ऊल हसन, मनोज पारस, अमरोहा सदर विधायक एवं पूर्व मंत्री महबूब अली भी अपने बचाव में बयान देने के लिए हाजिर हुए थे। सपा नेता राजकुमार प्रजापति के हाजिर नहीं होने के कारण अन्य आरोपियों के भी बयान दर्ज नहीं हो सके।