इंदौर। भारतीय जनता पार्टी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत से संबंधित अपीलीय आवेदन पर आज यहां विशेष अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए गठित भोपाल के विशेष न्यायालय में होगी।
विशेष न्यायाधीश बीके द्विवेदी ने इसके पहले आकाश की ओर से पेश अपीलीय आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना। अदालत ने अपने आदेश में जनप्रतिनिधियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की एक व्यवस्था के मद्देनजर उच्च न्यायालय के एक आदेश का संदर्भ दिया है।
नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में कल आकाश को गिरफ्तार करने के बाद न्यायलय में पेश किया गया था। अदालत ने आकाश को दो सप्ताह न्यायिक हिरासत में रखने के निर्देश देते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जमानत आवेदन खारिज करने के आदेश के खिलाफ आज विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपील की गई थी।
इसी बीच आज सुबह से ही विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों का जमावड़ा जिला जेल परिसर के बाहर जुटना शुरु हो गया था। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जेल परिसर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है।
इसके पहले कल रात विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थक उनके लिए भोजन और नाश्ते का सामान लेकर जेल परिसर पहुंचे, लेकिन जिला जेल अधीक्षक ने सामान देने से इंकार कर दिया। पूरे मामले में जेल अधीक्षक स्वयं व्यवस्थाओं पर नज़र रखे हुए हैं।
इंदौर में क्रिकेट बल्ले से MLA ने सरकारी कर्मचारियों को धोया
आकाश विजयवर्गीय को कल यहां नगर निगम कर्मचारियों के साथ सरेआम क्रिकेट के बल्ले से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हंगामेदार घटनाक्रमों के बीच आकाश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 11 जुलाई तक जेल में न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए। अदालत ने आकाश के जमानत आवेदन को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही पुलिस आरोपी आकाश को जिला जेल ले गई।
आकाश विजयवर्गीय द्वारा दिन में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के दो कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के खासा विवाद हुआ। इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद पुलिस ने यहां एमजी रोड थाने में आकाश और दस अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच आकाश को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गौरव गर्ग की अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने आकाश को 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल में रखने के आदेश दिए। अदालत ने इसके साथ ही आकाश के नियमित जमानत के आवेदन को भी खारिज कर दिया।