जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर देने के मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
याचिका में विधानसभा अध्यक्ष डा सीपी जोशी द्वारा बसपा विधायकों के विलय के मामले में दिलावर की याचिका को खारिज करने और इन विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ अपील की गई है। न्यायालय ने मामले में सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया है।
इससे पहले दिलावर ने इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने फिर से याचिका लगाने का फैसला किया और मंगलवार को उनके वकील आशीष शर्मा ने याचिका पेश की।
याचिका में कहा गया कि बसपा विधायक लखन सिंह, राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खेड़िया, जोगेन्दर सिंह अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली के कांग्रेस में विलय के खिलाफ गत 16 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत कर इन विधायकों को दलबदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की अपील की थी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने याचिका को अस्वीकार कर दिया जबकि पायलट गुट के खिलाफ याचिका पर तुरंत कार्रवाई कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के छह विधायक जीते और उनका गत वर्ष 16 सितंबर को कांग्रेस में विलय कर लिया गया। इससे पहले वर्ष 2008 में भी बसपा के छह विधायक जीते और सभी विधायक कांग्रेस में मिल गए थे।