जोधपुर। जोधपुर की एक अदालत से कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में पांच साल की सजा पर जेल में बंद फिल्म अभिनेता सलमान को शनिवार को जमानत मिल गई। सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत का फैसला लिया।
कोर्ट में क्या हुआ
सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत एवं महेश बोडा ने सुबह अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय की गुहार की थी। प्रार्थना पत्र में यह कहा गया कि अभिनेता अदालत के आदेश की पूर्व में भी पालना करते रहे हैं लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।
लोकअभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सलमान को गंभीर आरोप में सजा मिली है लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोपहर बाद फैसला सुनाने की बात कही। इसके बाद करीब तीन बजे न्यायाधीश जोशी ने तीन पेज का फैसला सुनाते हुए सलमान को जमानत दे दी।
वहीं, विश्नोई समाज के वकील महिपाल विश्नोई ने कहा कि सलमान के खिलाफ आरोप साबित हो चुका है। ऐसे में उन्हें जमानत देने के बजाय जेल में रखने के मामले की सुनवाई जल्द करनी चाहिए। सबूतों के आधार पर उन्हें आगे भी दोषी ही माना जाएगा।
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विदेश नहीं जा सकेंगे
न्यायालय ने सलमान को 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी है साथ ही फिल्म अभिनेता को बिना अदालत की अनुमति के विदेश जाने पर पाबंद किया है। सलमान को जमानत मिलने की खबर आते ही अदालत के बाहर प्रसंशकों ने खुशी जाहिर की।
20 साल पुराना केस
उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गुरूवार को कांकाणी गांव में दो हिरणों का शिकार करने के बीस साल पुराने मामले में फिल्म अभिनेता को पांच साल की जेल एवं दस हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसमें सैफअली, तब्बू, सोनाली बैन्द्रे, नीलम तथा स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था।