जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना, वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है।
जोधपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने गत 28 मार्च को इस मामलें में अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखकर पांच अप्रेल को सुनाया जाना तय किया था। इस दौरान अदालत में उपस्थित रहने के लिए सलमान खान बुधवार को जोधपुर पहुंच गए। सलमान के साथ उनकी दोनों बहनें अलवीरा एवं अर्पिता भी जोधपुर आई है।
यह है मामला
सितंबर-अक्टूबर 1998 में ये सभी कलाकार फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं‘ की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकार सलमान ने किया था। जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। इन पर सलमान को उकसाने का आरोप है। गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे।
सलमान पर कुल चार केस थे। इनमें जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप है। कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप है। इनके अलावा चौथा आर्म्स एक्ट का है। सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थी लेकिन इन हथियारों की लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी।
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