जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा के खिलाफ अदालत में आज सुनवाई अधूरी रही।
इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय चंद्र कुमार सोनगरा की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सलमान के वकील महेश बोड़ा ने सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील पर बहस करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय से सलमान को बरी किए जाने के आदेश के आधारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था।
उन्होंने इस मामले में सलमान को षड़यंत्रपूर्वक फंसाया जाना बताया। इस मामले में सलमान की ओर से शुरू की गई बहस पूरी नहीं हुई और अब इस मामले में सुनवाई आगामी तीन और चार अगस्त को होगी।
उल्लेखनीय है कि सलमान को गत पांच अप्रैल को कांकाणी हिरण शिकार मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुनाई थी।
वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक अक्टूबर की रात कांकाणी क्षेत्र में दो काले हिरणों का शिकार करने का सलमान, अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे तथा अन्य पर आरोप लगा था।
इस मामले में सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सलमान इस मामले में जमानत पर हैं और सजा के खिलाफ अपील की हुई हैं।