गुवाहटी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में असम हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के प्रमुख रंजन दैमारी समेत 15 आरोपियों को सोमवार को दोषी करार दिया।
न्यायाधीश ए चक्रोवर्ती ने इस मामाले के सभी आरोपियों को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और ग़ैरकानूनी गतिविधि (रोकधाम) अभिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने सज़ा की घोषणा के लिए 30 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि हम दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिए जाने की कोशिश करेंगे जिससे पीड़ितों और उनके परिजनों को न्याय मिल सकें।
दैमारी वर्ष 2013 से जमानत पर रिहा है और 14 अन्य पहले ही जेल में बंद है। दैमारी को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। तीस अक्टूबर 2008 को हुए नौ बम विस्फोटों में 88 लोगों की मौत हुई थी और 540 अन्य घायल हुए थे।