मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कागज बचाने और भंडारण स्थान खाली करने के लिए अदालतों की सभी पीठों में याचिका दायर करने की खातिर दोनों तरफ मुद्रित ए4 आकार के कागजों के उपयोग को मंजूरी दे दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजिंक्य उडाने द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया, जिसमें मांग की गई थी कि बंबई उच्च न्यायालय में नए मामले, अतिरिक्त दस्तावेज, दलीलें, हलफनामे दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों में ए 4 आकार के कागजात उपयोग होने चाहिए।
उडाने ने अपनी याचिका में कहा कि बड़े आकार के पृष्ठ वाले कागज के केवल एक तरफ का उपयोग करने की मौजूदा प्रथा के बजाय सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए ए 4 आकार के कागज का उपयोग करने से कागज की बचत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कम पेड़ों की कटाई होगी और अदालत में भंडारण स्थान खाली होगा।
सरकारी वकील नसरगोडकर ने इस संबंध में अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने भी उच्च न्यायालय में याचिकाओं के लिए ए 4 आकार के कागजात के उपयोग की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है।