मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को भूमि विवाद के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार को नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता श्याम देवले और एक अन्य व्यक्ति द्वारा श्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किया, जिसमें सिविल अदालत के आदेश के विरूद्ध सार्वजनिक गोचर (चराई) के लिए आरक्षित भूमि का कब्जा एक निजी व्यक्ति के लिए ‘नियमित’ करने का आदेश दिया गया था। सत्तार ने यह आदेश जून 2022 में राजस्व मंत्री रहते हुए दिया किया था।
याचिका के अनुसार 37 एकड़ चराई वाले एक सार्वजनिक भूमि को एक निजी व्यक्ति के पक्ष में नियमित किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सिविल अपीलीय अदालत द्वारा इस निजी व्यक्ति के दावे को खारिज किए जाने के बाद भी ऐसा किया गया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया में सत्तार ने इस आदेश को जानबूझ कर पारित किया जबकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने कृषि भूमि पर कब्जे जारी रखने के निजी व्यक्ति के दावे को खारिज कर दिया था।