मुंबई। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बाम्बे उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी चैनल के एडीटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को सोमवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि आरोपी (गोस्वामी) इसके लिए निचली अदालत में जा सकते हैं और संबद्ध अदालत निश्चित समय सीमा में उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगी।
गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने उसके आवास से चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। यह मामला 2018 का है जिसमें एक इंटीरियर डिजाइनर ने गोस्वामी की ओर से बकाया राशि नहीं दिए जाने पर उसने और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अर्नब को इस मामले में स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर आरोपी अपराध दंड संहिता की धारा 439 के तहत सत्र न्यायालय की शरण में जाता है तो इसे एक बाधा के रूप में नहीं लिया जाएगा।