मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक की 20 जून को विधान परिषद चुनाव में मतदान करने के लिए एक दिन की अस्थायी जमानत देने की याचिका को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय द्वारा सोमवार को उन्हें राहत देने से इनकार करने के बाद मलिक ने 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए वोट डालने के लिए एक दिन के जमानत बांड पर या एस्कॉर्ट के जरिए जेल से बाहर आने को लेकर याचिका दायर की थी। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस वर्ष अप्रैल में भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में है।
इसी तरह, नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल 23 फरवरी को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से संबंधित धन शोधन मामले जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।