मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेन्द्र मेहता पर पार्टी की महिला पार्षद द्वारा दुष्कर्म और शोषण के कथित मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने 20 मार्च तक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
खंडपीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति नितिन बोरकर ने आरोपी की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को पुलिस को 20 मार्च तक कार्रवाई करने से रोक दिया। आरोपी ने अदालत में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दुष्कर्म और शोषण के मामले में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था।
भाजपा की महिला पार्षद द्वारा 27 फरवरी को दुष्कर्म और उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के बाद आरोपी मेहता और सह आरोपी संजय थरथरे फरार चल रहे हैं।
राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मामले को ठाणे पुलिस आयुक्तालय की अपराध इकाई को सौंप है। उल्लेखनीय है कि ठाणे की मीरा रोड पुलिस इकाई को फरार विधायक के बारे में कोई सूचना नहीं है। विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामे के बाद मंत्री ने वादा किया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।