मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश को दरकिनार कर उन्हें पांच दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमजे जामदार ने रविवार को ईडी द्वारा दायर अत्यावश्यक याचिका के जवाब में एक आदेश पारित किया, जिसमें शनिवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश पीआर सित्रे के फैसले को चुनौती दी गई थी। ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष दायर याचिका में देशमुख की हिरासत नौ दिन और बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
देशमुख के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने अदालत को बताया कि ईडी के आवेदन की योग्यता और सत्यता जाने बिना वे स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने जांच में मदद की है और उन्हें आगे की रिमांड पर भी कोई आपत्ति नहीं है।
ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल अनिल सिंह और अधिवक्ता श्रीराम शिरसात ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई।