औरंगाबाद। बाॅम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने कर्जत-जामखेड से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक एवं पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के पोते रोहित पवार को चुनाव में भ्रष्टाचार के मामले में समन भेजा है।
न्यायाधीश एसएम गवाने ने मंगलवार को भाजपा नेता राम शिन्दे और निर्दलीय उम्मीदवार रोहित राजेंद्र पवार की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने रोहित पवार को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पवार ने चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान दिये थे और चुनावी खर्च से संबंधित वास्तविक जानकारी को छिपाया था।
याचिका में कहा गया है कि पवार बारामती आगरा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी हैं और उन्होंने अपने कर्मचारियों को सेवामुक्त कर उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में लगाया था।
यह भी दावा किया गया है कि पवार के पक्ष में वोट डालने के लिये हर एक मतदाता को राकांपा ने एक-एक हजार रुपए दिए थे। इसके साथ ही शिंदे के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार संदेश भी भेजे गए थे।
अन्य याचिकाकर्ता रोहित राजेंद्र पवार ने आरोप लगाया कि उनका नामांकन जानबूझकर रद्द किया गया जबकि उन्होंने सारी जानकारी बताई थी। न्यायालय ने विधायक रोहित पवार को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।