अलवर। राजस्थान में अलवर नगर परिषद की पूर्व सभापति बीना गुप्ता को विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर आगामी छह साल तक उनको पुनर्निवाचन के अयोग्य माना है।
आदेश के अनुसार पूर्व सभापति गुप्ता अगले 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगी न ही सभापति पद पर आ सकेगी। वह नगर परिषद वार्ड 20 से पार्षद चुनी गई। इसके बाद सभापति बनी थी। लेकिन 22 नवंबर 2021 को सभापति अपने बेटे के साथ खुद के घर पर 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुई थी।
करीब 1 महीने बाद 20 दिसंबर 2021 को सभापति की जमानत हो गई थी। इसके बाद नगर परिषद के विरूद्ध प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रकरण की न्यायिक जांच कराई गई। सभापति गुप्ता को गत 8 दिसंबर को निलंबित किया गया था।
इसके बाद उनके विरुद्ध के आरोपों को प्रमाणित पाया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 41 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने बीना गुप्ता को तुरन्त प्रभाव से सदस्यता से हटाते हुए न्यायिक जांच निर्णय किया। अब 8 दिसंबर 2022 से से आगामी 6 वर्ष तक पुर्ननिर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। जिसके आदेश भी नगर परिषद अलवर को भेज दिए गए हैं।