जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में निंबाराम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायाधीश सतीश शर्मा ने अपने आदेश में निम्बाराम को कहा कि सात दिन में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश हो।
न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आलाधिकारी सुनिश्चित करें कि मामले में बाहरी दबाव के बिना जांच हो।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निंबाराम ने आपराधिक याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और एसीबी की कार्रवाई को रद्द करने की गुहार हाई कोर्ट में लगाई थी।