अजमेर। राजस्थान में अजमेर के पोक्सो मामलों की अदालत संख्या-2 ने आज एक अहम फैसले में नाबालिग के साथ रिश्ते के भाई द्वारा दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाईं।
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया की अजमेर के पीसांगन थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग को उसी के रिश्ते के भाई ने बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण में न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा तथा 70 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।
उन्होंने बताया कि एक नाबालिग बहन के साथ एक नाबालिग भाई द्वारा दुष्कर्म की घटना को न्यायालय ने अतिगंभीर मानते हुए किसी तरह की राहत से इंकार कर दिया तथा और नाबालिग को भी आम अपराधी की तरह सजा सुनाई।