कोटा। राजस्थान में कोटा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय ने आज रिश्वत लेने के आरोपी एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
बूंदी जिले के देई थाने में तैनात तत्कालीन सहायक पुलिस उप निरीक्षक अब्दुल गफूर को अगस्त 2007 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने एक हजार तीन सौ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
आरोपी सहायक पुलिस उप निरीक्षक अब्दुल गफूर एक परिवादी से झगड़े की एक मामले में गिरफ्तार नहीं करने और मामले को रफा-दफा करने की एवज में रिश्वत ले रहा था।
ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए देई थाना के इस सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एएसआई) को रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने आज इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी ईएसआई को तीन वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।