बूंदी। राजस्थान में बूंदी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को एक युवक की हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
न्यायालय में पेश अभियोग पत्र के अनुसार कोटा रोड पर स्थित एक प्लाट के नौ फरवरी 2017 को एक युवक शंकरलाल (26) का लहूलुहान हालत में शव पड़ा मिला था। इस मामले में पुलिस की जांच में यह सामने आया कि शराब के नशे में उसका विष्णु नायक, कलीम एवं लोकेश नायक से विवाद हो जाने के बाद तीनों ने धारदार हथियारों से हमला करके उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए जिन्हे बाद में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायधीश अचला आर्य ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।