नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर तीन नवंबर को उपचुनाव होगें जबकि बिहार की एक लोकसभा सीट और मणिपुर की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव सात नवंबर को कराए जाएंगे तथा मतगणना 10 नवंबर को होगी।
आयोग ने कहा कि कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर असम, तमिलनाडु और केरल की दो-दो तथा पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव नहीं होंगे।
आयोग के अनुसार मध्यप्रदेश विधानसभा की 28, गुजरात की आठ , उत्तर प्रदेश की सात, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा तथा नागालैंड की दो -दो, हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की एक -एक सीट के लिए उपचुनाव तीन नवम्बर को होंगे। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव सात नवंबर को होंगे। उसी दिन मणिपुर की दो विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव होगा।
आयोग के अनुसार 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना नौ अक्टूबर को जारी होगी जबकि मतदान तीन नवम्बर को होगा। बिहार की संसदीय सीट के लिए मतदान सात नवम्बर को होगा। उसके लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। जहां तीन नवम्बर को मतदान होगा, वहां नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को हाेगी तथा नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है।
जहां सात नवम्बर को मतदान होगा, उसके लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर होगी तथा नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है। मतगणना 10 नवम्बर को होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण क्वारंटीन में रहने वाले मतदाता पोस्टल बैलट के जरिये या मतदान के अंतिम घंटे में अपने-अपने मतदान केन्द्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में मतदान करेंगे।
कोरोना महामारी की वजह से इस बार उम्मीदवार के साथ नामांकन के समय केवल दो व्यक्ति जा सकते हैं और दो से अधिक वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। घर-घर प्रचार के समय भी पांच से अधिक लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा तथा रोड शो के दौरान पांच से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी।
उम्मीदवारों को सुविधा देते हुए ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन दायर करने की व्यवस्था की गयी है तथा जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करायी जा सकेगी। ये चुनाव बेहद असाधारण परिस्थितियों में कराए जा रहे हैं और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकोल के संबंध में व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
सभी व्यक्तियों को संपूर्ण चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान कई व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान फेस मास्क पहनने, चुनाव के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हॉल/कक्ष/परिसर में प्रवेश के दौरान सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग, सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाने, राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी कायम रखने, जहां तक व्यावहारिक हो, सामाजिक दूरी मानदंड सुनिश्चित करने के लिए बड़े हॉल की पहचान और उपयोग करने, कोविड-19 दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाना आदि शामिल है।