नई दिल्ली। सरकार ने आधार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए आधार कानून 2016, काला धन शोधन कानून और टेलिग्राफ एक्ट में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार रात यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि लोकसभा ने गत 4 जनवरी को इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया था लेकिन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सका। इसलिए अब सरकार यह अध्यादेश ला रही है।
इन संशोधनाें के जरिये आधार के दुरूपयोग को रोकने तथा लोगों की निजता को बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने गत 26 सितम्बर को अपने फैसले में आधार कानून के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनकी निजता को बरकरार रखा जा सके।