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Calcutta High Court division double bench stays single judge order allowing BJP Rath Yatra-कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बैंच ने बीजेपी रथ यात्रा पर लगाई रोक - Sabguru News
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कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बैंच ने बीजेपी रथ यात्रा पर लगाई रोक

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कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बैंच ने बीजेपी रथ यात्रा पर लगाई रोक
Calcutta High Court division double bench stays single judge order allowing BJP Rath Yatra
Calcutta High Court division double bench stays single judge order allowing BJP Rath Yatra

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कार गुप्ता एवं न्यायाधीश शम्पा सरकार की पीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर यह आदेश दिया।

न्यायाधीश तपव्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने गुरुवार को भाजपा की रथ यात्रा को अनुमति दे दी थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 41-दिवसीय लोकतंत्र बचाओ रथ यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध हट गया था।

न्यायालय की कार्यवाही आज शुरू होते ही राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने युगल पीठ के समक्ष अपील दायर की और कहा कि राज्य सरकार ने रथ यात्रा के दौरान तनाव या हिंसा की आशंका वाली कुल 36 खुफिया रिपोर्टों को न्यायालय के समक्ष रखा था।