नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में ऑनलाइन भरे गये नामांकन पत्र को मंजूर किये जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को निरस्त कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आठ मई के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उसने नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख से पहले ई-मेल और व्हाट्सऐप के जरिये भरे गये नामांकन पत्र को मंजूर करने का राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था।
न्यायालय ने 20 हजार से अधिक उन पंचायत सीटों पर पुनर्मतदान कराने से भी इन्कार कर दिया, जहां निर्विरोध चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में 14 मई को पंचायत चुनाव हुए थे।
शीर्ष अदालत ने 20 हजार से अधिक पंचायत सीटों पर पुनर्मतदान कराने संबंधी भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की याचिकाएं निरस्त कर दी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि चुनाव परिणाम से प्रभावित उम्मीदवार 30 दिन के भीतर चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।
गौरतलब है कि गत मई में राज्य में हिंसा के कारण ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की 58,692 सीटों में से 20 हजार से अधिक सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है।