कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में भर्तियों में अनियमितता के आरोप में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने संबंधी के पूर्व में जारी आदेश पर शुक्रवार को अंतिरम राक लगा दी।
न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिम भट्टाचार्य की पीठ ने पूर्व में जारी न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर आज अंतरिम रोक लगा दी। यह रोक 23 सितंबर तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा, तब तक ये 32,000 शिक्षक पहले की तरह काम करेंगे और वे वेतन के पात्र होंगे। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल पीठ के निर्देशानुसार होगी।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पूर्व में फैसला दिया था कि 2014 की टीईटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और 2016 के पैनल से प्रशिक्षण नहीं लेने वालों की नौकरी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही, उन्होंने अगले तीन माह के भीतर नये पैनल की नियुक्ति करने के आदेश भी दिए थे।