नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेघालय की पूर्वी जैंतिया पहाड़ी स्थित कोयला खदान में फंसे खनिकों को बचाने के लिए प्रयास जारी रखने एवं विशेषज्ञों की मदद लेने का केंद्र एवं राज्य सरकार को कहा है।
न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बचाव अभियान जारी रखे, क्योंकि चमत्कार होते रहते हैं।
न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा कि आप बचाव अभियान जारी रखे, क्या पता सभी खनिक या उनमें से कुछ अभी तक जिंदा हों। चमत्कार होते रहते हैं।
न्यायालय ने, हालांकि यह भी पूछा कि अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों और इसकी अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?
गत वर्ष 13 दिसम्बर से फंसे खनिकों को बाहर निकालने के लिए नौसेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल, ओडिशा फायर सर्विस, राज्य आपदा प्रबंधन कोष सहित विभिन्न एजेंसियों के कम से कम 200 बचावकर्मी इस अभियान में जुटे हैं।