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राहुल गांधी, अन्य के खिलाफ KGF-2 संगीत का उपयोग करने पर प्राथमिकी - Sabguru News
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राहुल गांधी, अन्य के खिलाफ KGF-2 संगीत का उपयोग करने पर प्राथमिकी

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राहुल गांधी, अन्य के खिलाफ KGF-2 संगीत का उपयोग करने पर प्राथमिकी

बेंगलूरु। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दो अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ कर्नाटक में पार्टी के ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में केजीएफ-2 के संगीत का अवैध रूप से इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

एमआरटी म्यूजिक के एम नवीन कुमार ने शुक्रवार को राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कर्नाटक के यशवंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले पूरे वीडियो में दो गाने ‘फलक तू गरज तू’ और ‘सुल्तान’ का इस्तेमाल किया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस से कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फर्जी वीडियो को कानून के अनुसार हटाने की प्रार्थना की। कुमार ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के वंशज ने अपनी वीरता दिखाने वाले वीडियो बनाए और उन्हें एक जन नेता के रूप में चित्रित किया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि वास्तव में, इन वीडियो ने कांग्रेस के वंशज को व्यापक अपील और स्वीकृति हासिल करने में मदद की है क्योंकि वे कथित रुप से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।

कुमार ने कहा कि जयराम रमेश के सोशल मीडिया हैंडल की प्रभारी सुप्रिया ने अवैध रूप से और गैरकानूनी रूप से फिल्म केजीएफ -2 की ध्वनि रिकॉर्डिंग और ऑडियो वीडियो सामग्री को सिंक्रनाइज़ किया है, जबकि उसके स्वामित्व उसके पास है। उन्होंने कहा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत उपरोक्त काम एक गैरकानूनी कार्रवाई है।

कुमार ने कहा कि आरोपी द्वारा उसके कॉपीराइट किए गए काम का अनधिकृत वितरण और उसका अनधिकृत उपयोग कॉपीराइट के मालिक के रूप में उसके लिए विशेष वैधानिक अधिकारों के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि संगीत कंपनी के कॉपीराइट का इस तरह का अनधिकृत उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का मिथ्याकरण, न केवल विशेष बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरोपी किसी तरह से उसके व्यवसाय से जुड़े हैं।