जैतो। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष में चर्चित तथा लालकिले पर झंडा फहराने के कथित मुख्य आरोपी पंजाबी अभिनेता दीप सिद्दू के खिलाफ जैतो थाने में मामला दर्ज किया गया है।
आज यहां प्राप्त जानकारी के अनुसार दीप सिद्दू गुरुद्वारा जैतआना साहिब जैतो व उप-मंडल जैतो के गांव मत्ता में पहुंचा और थोड़ी देर भाषण देकर किसान आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। इस दौरान लोगों ने जब उससे सवाल किए तो वह वहां से चला गया।
इस दौरान ही डीएसपी जैतो परमिंदर सिंह ग्रेवाल पीपीएस ने बताया कि दीप सिद्दू अपने 15-25 साथियों के साथ दो गाड़ियों से गांव मत्ता व गुरुद्वारा जैतआना साहिब आया था। उसने कोऱोना नियमों का उल्लघंन किया जिस कारण दीप सिद्दू के खिलाफ पुलिस स्टेशन जैतो में एफआईआर नं.78 धारा 188 व 269 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ग्रेवाल ने कहा कि फिलहाल दीप सिद्दू के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है और उनके साथ जो गाडियां आईं उनके नंबर नोट कर लिया गए हैं। दीप सिद्दू को गिरफ्तार करने के बाद ही पता चलेगा कि उनके साथ कौन-कौन व्यक्ति साथ थे। उन्होंने कहा कि दीप सिद्दू पर मामला दर्ज हुआ है उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
इस बारे में वरिष्ठ वकील सुरेश कुमार शर्मा का कहना है कि आईपीसी की धारा 269 भारतीय दंड संहिता के 14वीं धारा के तहत अपराधी को 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। वहीं, धारा 188 के तहत 1 महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती हैं।