Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
देवरिया एवं हमीरपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे
होम UP Deoria देवरिया एवं हमीरपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे

देवरिया एवं हमीरपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे

0
देवरिया एवं हमीरपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे
cases filed against Congress President Rahul Gandhi in Deoria and Hamirpur
Congress President Rahul Gandhi
cases filed against Congress President Rahul Gandhi in Deoria and Hamirpur

देवरिया/हमीरपुर। कांग्रेस अधिवेशन में देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में देवरिया एवं हमीरपुर की अदालतों में परिवाद दाखिल किए गए हैं।

परिवादी तथा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी की थी।

उन्होंने बताया कि एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते गांधी की अमर्यादित टिप्पणी से उनको अपार कष्ट और पीड़ा हुई है और उनकी टिप्पणी काे लेकर आज देवरिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी की धारा 499,500 आईपीसी के तहत परिवाद सलभ मणि बनाम राहुल गांधी दाखिल किया गया है। जिसमें पांच अप्रेल को धारा 200 सीआरपीसी के तहत बयान के लिए तारीख नियत की गई है।

सबगुरु न्यूज चैनल देखने के लिए यहां क्लीक करें

इसी प्रकार हमीरपुर निवासी अवध नरेश सिंह चन्देल एडवोकेट ने गांधी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी चन्देल ने बताया कि 18 मार्च को राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अपमानजनक बातें कही थी। उनका बयान सच्चाई वास्तविकता से परे तथा मोदी के खिलाफ अपमानजनक था।

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उनके मित्र देशराज सिंह, राजेन्द्र पाण्डेय, जन्मेजय सिंह, रामकृपाल सिंह निवासी हमीरपुर आदि लोगों ने वीडियाे क्लिप देखी जोकि राहुल गांधी का बयान प्रतिष्ठा की हानि पहुंचाने वाला है जिससे प्रधानमंत्री के मान सम्मान को ठेंस पहुंची है। गांधी सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष हैं। ऐसे उच्च पद पर होने के बावजूद भी विवादित बयान देते हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है।

परिवादी चन्देल की प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने राहुल गांधी के विरूद्ध धारा आईपीसी 499/500 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिवक्ता ने याचिका में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 357 उवं 359 के तहत एक करोड़ का जुर्माना एवं वाद व्यय प्रार्थी को दिलाई जाए।