नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 एन की धारा (बी) को संशोधित करने के मद्देनजर नियम 44 ई और संबंधित फॉर्म में नियमानुसार एकरूपता लाने के लिए संशोधन के मसौदे पर हितधारकों की राय मांगी है।
सीबीडीटी ने आज यहां कहा कि वित्त अधिनियम, 2017 के तहत एडवांस नियमों के प्रयोजन के लिए ‘आवेदक’ शब्द की परिभाषा में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 एन की धारा (बी) को जोड़कर संशोधित किया गया है।
इसलिए नियम 44 ई और संबंधित फॉर्म में अधिनियम के अनुसार एकरूपता लाने के लिए संशोधन करने की जयरत है । इस संशोधन के मसौदे को आयकर विभाग की वेबसाइट पर डालकर हितधारको से 30 अप्रेल 2018 तक अपनी राय देने के लिए कहा गया है।