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CBI court allows ED to interrogate P Chidambaram - Sabguru News
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CBI ने ED को दी चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति

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CBI ने ED को दी चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति
CBI court allows ED to interrogate P Chidambaram
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नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हाई प्राेफाइल आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति दे दी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने चिदम्बरम से इस मामले में 22 और 23 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दी है। अदालत ने इससे पहले उन्हें वेस्टर्न टॉयलेट और दवाईयां उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी।

सीबीआई ने मई, 2017 को दर्ज मामले में आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ रुपये का धन प्राप्त करने की मंजूरी देने में अनियमितताएं पायी हैं। सीबीआई ने गत 21 अगस्त को चिदम्बरम को उनके जोरबाग आवास से  गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने 18 अक्टूबर को चिदम्बरम के नाम पर आरोप पत्र दायर किया था और इस सनसनीखेज मामले में उन्हें आरोपी बनाया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप पत्र के मामले में संज्ञान लिया। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई मामले में 22 अक्टूबर को चिदंबरम को जमानत दी और सीबीआई की उस दलील को खारिज कर दिया कि जिसमें कहा गया था कि वह गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं।

दूसरी तरफ ईडी ने भी 2017 में ही इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पर धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और इस मामले में अदालत से उससे पूछताछ करने की अनुमति ली।