नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना महामारी के कारण विभिन्न जगहों पर पूर्णबंदी के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों,श्रद्धालुओं, श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को सड़क मार्ग से उनके गृह राज्यों में जाने की अनुमति देते हुए देश में अंतर्राज्यीय आवागमन की मंजूरी दे दी है।
केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आज पत्र लिखकर इन लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की सुविधा करने को कहा है। इससे पहले दोनों संबंधित राज्यों को इस बारे में सलाह मश्विरा कर आम सहमति बनानी होगी।
सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इसके लिए नोडल अधिकारी की निुयक्ति के साथ साथ फंसे हुए लोगों के राज्यों में आने और उन्हें भेजने के लिए मानक प्रोटोकोल बनाने को कहा गया है।
नोडल अधिकारी अपने यहां फंसे लोगों का पंजीकरण भी करेंगे। किसी भी व्यक्ति के आवागमन से पहले उसकी मेडिकल जांच की जायेगी और उसमें बीमारी के लक्षण नहीं होने पर उसे जाने की अनुमति दी जाएगी।
गंतव्य पर भी स्थानीय स्तर पर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें घर में ही रहने को कहा जायेगा। उनके स्वास्थ्य पर निरंतर नजर भी रखी जाएगी। आदेश में राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इन लोगों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित करें।
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