नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि उन करदाताओं की श्रेणी के लिए बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दी है जिनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है। सीबीडीटी ने आज यहां जारी बयान में यह कहा कि इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है।