मुंबई । भारत में प्रमुख मेट्रो शहरों में हाइ-एंड होटलों की ओनर, डेवलपर और असेट मैनेजर, शॅले होटल्स लिमिटेड (‘‘कंपनी‘‘), ने 29 जनवरी 2019 को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव रखा है। आइपीओ में कंपनी के 10 रुपये प्रत्येक (‘‘इक्विटी शेयर्स‘‘) के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर्स शामिल हैं।
इसका कुल मूल्य 9500 मिलियन रूपये (‘‘फ्रेश इश्यू‘‘) है और 24,685,000 इक्विटी शेयर्स तक बिक्री के लिये आॅफर है। इस आॅफर में ;पद्ध श्री रवि सी. रहेजा द्वारा 5,550,000 इक्विटी शेयरों, ;पपद्ध नील सी. रहेजा द्वारा 5,550,000 इक्विटी शेयरों, ;पपपद्ध के. रहेजा काॅर्प प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10,784,176 इक्विटी शेयरों, ;पअद्ध पाम शेल्टर ईस्टेट डेवलपमेंट एलएलपी द्वारा 800,000 इक्विटी शेयरों और ;अद्ध आइवरी प्राॅपर्टीज एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,000,824 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री शामिल है। (समग्र रूप से ‘‘सेलिंग शेयरहोल्डर्स‘‘ और बिक्री के लिये ऐसे आॅफर ‘‘आॅफर फाॅर सेल‘‘)
बिड/निर्गम बंद होने की तारीख 31 जनवरी 2019 है। इस निर्गम के लिए प्राइस बैंड 275 रुपये से 280 रूपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बिड्स न्यूनतम 53 इक्विटी शेयरों एवं उसके बाद 53 इक्विटी शेयरों के गुणक में लगाई जा सकती हैं। इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध होने को प्रस्तावित हैं। इस निर्गम के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (‘‘बीआरएलएम्स‘‘) जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, ऐक्सिस कैपिटल लिमिटेड और मोर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हैं।
फ्रेश इश्यू (‘‘नेट प्रोसीड्स‘‘) से प्राप्त राशि का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिये प्रस्तावित है: ;पद्ध कुछ ऋणों का भुगतान/पूर्वभुगतान और ;पपद्धसामान्य काॅर्पोरेट उद्देश्य के लिये। हमारी कंपनी और विक्रेता शेयरधारक बीआरएलएम्स के साथ विचार-विमर्श कर सेबी आइसीडीआर रेगुलेशंस के मुताबिक एंकर निवेशकों की प्रतिभागिता पर विचार कर सकते हैं। एंकर निवेशक की बोली लगाने की तारीख बिड/निर्गम खुलने की तिथि से एक कार्य दिवस पहले, यानी कि 28 जनवरी 2019 होगी।
यह निर्गम संशोधित सिक्योरिटीज काॅन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19 (2)(बी) ;पपपद्ध (‘‘एससीआरआर‘‘) के अनुसार लाया जा रहा है। इसे संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू आॅफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वाॅयरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2009 के नियम 41 (‘‘सेबी आइसीडीआर रेगुलेषंस‘‘) के साथ पढ़ें। यह हमारी कंपनी के पोस्ट-आॅफर पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल के कम से कम 10ः पर के लिये एक आॅफर है। इस आॅफर को बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से लाया जा रहा है। यह सेबी आइसीडीआर रेगुलेशंस के रेगुलेशन 26 (1) का अनुपालन करता है।
इसके तहत शुद्ध निर्गम का 50 प्रतिशत आनुपातिक आधार पर क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (‘‘क्यूआइबी‘‘) (‘‘क्यूआइबी कैटेगरी‘‘) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। इसमें ऐसा प्रावधान है कि हमारी कंपनी और विक्रय शेयरधारक बीआरएलएम के साथ विचार-विमर्श कर अपने विवेक के आधार पर एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन प्राइस पर क्यूआइबी कैटेगरी का 60 प्रतिशत तक एंकर निवेशकों (‘‘एंकर इन्वेस्टर हिस्सा‘‘) को आवंटित कर सकते हैं।
एंकर निवेशक हिस्से का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा सिर्फ घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा। इसे एंकर इन्वेस्टर एलोकेषन प्राइस, जिस पर एंकर निवेशकों को इसे आवंटित किया जा रहा है, पर या इससे अधिक दाम पर घरेलू म्यूचुअल फंडों से वैध बिड्स मिलना अनिवार्य हैं।
एंकर निवेशकों को आवंटित किये जाने के बाद, क्यूआइबी कैटेगरी को इक्विटी शेयर्स को उस संख्या तक कम कर दिया जायेग। क्यूआबी कैटेगरी (एंकर निवेशकों को छोड़कर) का 5 प्रतिशत आनुपातिक आधार पर सिर्फ म्यूचुअल फंडों के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। शेष शुद्ध क्यूआइबी हिस्सा आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए म्यूचुअल फंड्स सहित क्यूआइबी (एंकर निवेशकों के अलावा) के लिए उपलब्ध होगा। इसे निर्गम की कीमत पर या इससे अधिक दाम पर वैध बिड्स मिलना अनिवार्य हैं।
यही नहीं, सेबी आइसीडीआर रेगुलेशंस के नियमों के अनुसार शुद्ध निर्गम का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए गैर संस्थागत निवेशकों के लिए, जबकि कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। इन्हें निर्गम की कीमत पर या इससे अधिक दाम पर वैध बिड्स मिलना अनिवार्य हैं। एंकर निवेशकों को छोड़कर, सभी संभावित बिडर्स एप्लीकेशन सपोर्टेड बाइ ब्लाॅक्ड अमाउंट (‘‘एएसबीए‘‘) प्रोसेस के माध्यम से आॅफर में भाग लेंगे।
इसके लिये उन्हें अपने संबंधित खाते का विवरण उपलब्ध कराना होगा, जिसमें बोली की राशि को ब्लाॅक किया जायेगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रोसेस के माध्यम से एंकर इंवेस्टर पोर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ संख्या 691 पर शुरू हो रहा ‘‘आॅफर प्रोसीजर‘‘ देखें। यहाँ मोटे अक्षरों में प्रयुक्त और विशेष तौर पर परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्द और शब्दावलियों के वही अर्थ होंगे जैसा कि आरएचपी में उनके हेतु लिखा गया है।