नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को बड़ा झटका देते हुए बर्खास्तगी आदेश में दखल देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के पांच मार्च के फैसले के खिलाफ श्रीमती कोचर की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं हैं। यह बैंक और नियोक्ता के बीच निजी अनुबंध के दायरे में आता है। इस साल मार्च में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती कोचर की उनके पद से हटाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद श्रीमती कोचर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।