रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा रायगढ़ के जूट मिल पुलिस चौकी इलाके में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी विकास कुमार वैद्य (22) को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी जूट मिल क्षेत्र की निवासी एक नाबालिग बालिका के परिजन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिक बालिका 7 सितंबर 2021 की सुबह बिना बताए कहीं चली गई है।
बालिका के परिजनों द्वारा जूट मिल में ही रहने वाले विकास वैद्य पर बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह भी व्यक्त किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बालिका को बरामद कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।
इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कल आरोपी को दोषी पाया और उसको पोस्को एक्ट के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।