अजमेर। तालेड़ा स्क्वायर प्रालि द्वारा नगर निगम को नगरीय विकास कर बावत जमा कराया गया चेक बाउंस हो गया है। इस मामले में नगर निगम प्रशासन अब नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही करेगा। उल्लेखनीय है कि लीज धारक संचालक को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है।
नगर निगम ने 7 अप्रेल को नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा ( 101, 102 तथा 103) के तहत प्रद्त शक्तियों का उपयोग कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए छठी एवं सातवीं मंजिल पर बने होटल के कमरें एवं छत पर जाने वाले रास्ते को आंशिक रूप से सीज कर दिया था। कार्यवाही के पश्चात संचालक द्वारा चेक जमा कराने पर निगम प्रशासन द्वारा इसे सीज मुक्त कर दिया गया था।
तालेड़ा स्क्वायर संचालकों ने नगरीय विकास कर एवं फायर सेस वसूली मामले में स्टे ऑर्डर के लिए अंतरिम याचिका 13 अप्रेल 2023 को प्रस्तुत की थी। जिस पर गत सोमवार को नगर निगम प्रशासन की ओर से जबाव पेश किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट में नगर निगम द्वारा जबाव पेश किए जाने के पश्चात तालेड़ा स्क्वायर प्रालि के संचालक किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की गई। हाईकोर्ट से संचालकों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने पर निगम प्रशासन ने उनके द्वारा जमा करवाए 13 लाख 41 हजार 811 रूपए का चेक बैंक में लगा दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया।
क्या था मामला
रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ( आरएलडीए ) से तालेड़ा स्क्वायर प्रालि ने वर्ष 2015 में भूमि लीज पर ली थी। लीज धारकों ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंधन करते हुए व्यवसायिक भवन निर्माण का मानचित्र भी नगर निगम से स्वीकृत नहीं करवाया और ना ही फायर की एनओसी ली थी। जबकि पूर्व में जांच के दौरान मौके पर फायर उपकरण भी खराब पाए गए थे। नगर निगम ने नगरीय विकास कर एवं फायर सेस जमा करवाने के लिए कई बार नोटिस भी दिए गए थे।
रेलवे के दिनांक 21.03.23 के पत्र के अनुसार नगर निगम को कर वसूली कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। रेलवे के तालेड़ा स्क्वायर प्रालि के अनुबंध बिन्दू संख्यया 8.3 “ It is agreed that the lessee shall, with effect from the Effective date, pay all outgoings, cess, taxes, ( including municipal taxes), levies, import duties fees, ( including any license fees ( including any license fees) rates and other user charges ( including those applicable for existing utility connections and any other dues, assessments or outgoings payable in respect of implementation of the project ( including new utility connection obtained by it, if any ) or in respects of the materials stored there in which may be levied by any Gov. Authority. The Lessee shall, with effect from the Effective date, also pay all outgoings, cess, taxes (including Municipal taxes).
आरएलडीए की लीज शर्तों के तहत पट्टाधारक को नगर पालिका कर सहित अन्य करों का भुगतान करना होगा। वहीं रेलवे के 21 मार्च 23 के पत्र के अनुसार निगम कर वसूली की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।