बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुष्कर्म पीड़ित तेरह वर्षीय लड़की के गर्भपात की अनुमति दे दी है।
एकलपीठ के निर्देश पर मंगलवार को रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के डीन सहित पांच विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में पीड़िता का गर्भपात कराया जाएगा। लड़की को चार माह का गर्भ है। नाबालिग के गर्भपात के लिए उसके परिजन ने पिछले दिनों उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी।
दरअसल रायपुर निवासी पीड़िता के साथ पड़ोस के ही एक युवक ने रेप किया था। आरोपी के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज है। पीड़िता के परिजन को जब पता चला कि पीड़िता चार महीने के गर्भ से है, तो वे मेकाहारा अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से गर्भपात की गुहार लगाई।
वहां कानून का हवाला देकर डॉक्टरों ने गर्भपात कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजन उच्च न्यायालय पहुंचे और गर्भपात की गुहार लगाई थी।