मुंबई। खोजी पत्रकार ज्याेतिर्मय डे (जेडे) हत्याकांड मामले में मुंबई की विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून अदालत ने जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दोषी करार देने के बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने राजन के अलावा अन्य सभी नौ आरोपियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। मकोका अदालत ने पत्रकार जेडे की हत्या के करीब सात वर्ष बाद यह फैसला सुनाया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अडकर ने इस मामले में 11 आरोपियों से नौ को आज दोषी करार दिया और दो को बरी कर दिया है। अदालत ने पत्रकार जिग्ना वोरा और पॉलसन जोसेफ को बरी कर दिया है।
विशेष मकोका अदालत ने जून 2015 में वोरा समेत बाकी 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए थे लेकिन छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने जेडे हत्याकांड की जांच शुरू की और अपने पूरक आरोप-पत्र में उसे एक आरोपी बनाया। मुकदमे के दौरान कुल 155 गवाह पेश किए गए।
इस मामले में छोटा राजन के बयान को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रिकार्ड किया गया। डे ‘खल्लास- एन ए टू जेड गाइड टू द अंडरवर्ल्ड’ और ‘जीरो डायल : द डेंजरस वर्ल्ड ऑफ इनफोरमर्स’ के लेखक थे।