चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ स्थित जिला न्यायालय ने प्रतापगढ़ के अधिवक्ता गिरिराज जोशी की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सहित आठ आरोपियों को आज आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया।
न्यायालय सूत्रों ने बताया कि छह जनवरी 2007 को अज्ञात बदमाशों ने अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता गिरिराज जोशी की उनके ही कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने बाद में मुख्य शूटर सहित दस आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनमें भाजपा नेता एवं पार्षद रहे प्रेम मोहन सोमानी को गिरफ्तार कर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।
घटना के बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अंजुमन सदर अमीन खान, भाजपा नेता प्रेममोहन सोमानी, वसीम खान, चुन्नू उर्फ इमरान खान, शाकिर मोहम्मद, बबलू उर्फ शराफतुल्ला खान, मुस्तफा खान, गुलाम अब्बास बोहरा, रोशन खान सभी निवासी प्रतापगढ़ क्षेत्र सहित मध्यप्रदेश के मंदसौर निवासी भाउद्दीन खान को गिरफ्तार कर आरोप पत्र पेश किया एवं आरोपियों से हथियार भी बरामद किए। पुलिस ने मामले में 102 गवाह एवं 183 दस्तावेज पेश किए थे।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अमीन खान, भाउद्दीन की मौत हो गई जबकि प्रेम सोमानी सहित अधिकांश आरोपी जमानत पर आजाद थे। सुरक्षा कारणों से प्रतापगढ़ जिला अलग बनने के बाद मामले की सुनवाई चित्तौड़गढ़ में चल रही थी और गत एक अक्टूबर को न्यायाधीश केशव कौशिक ने जिंदा आठ आरोपियों को दोषसिद्ध मानते हुए न्यायालय में मौजूद सोमानी सहित 6 आरोपियों को जेल भेजा।
दो आरोपियों के अधिवक्ता ने उस दिन हाजिरी माफी पेश की जिसे स्वीकार करते हुए आज सजा का दिन मुकर्रर किया था लेकिन आज भी दोनों आरोपी पेश नहीं हुए और न्यायाधीश ने आठों को धारा 302, 120 अ, 460 व आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास सजा सुनाते हुए बीस बीस हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया जबकि गैर हाजिर दो आरोपियों को फरार घोषित करते हुए उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए है।