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cm Bhupesh Baghel Instructions to collectors on Public service guarantee act - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिले आवेदनों का हो समयबद्द निराकरण- भूपेश - Sabguru News
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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिले आवेदनों का हो समयबद्द निराकरण- भूपेश

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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिले आवेदनों का हो समयबद्द निराकरण- भूपेश
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रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्द निराकरण का सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए इसमें विलम्ब होने पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाई की चेतावनी दी है।

बघेल ने कलेक्टरों को इस बारे में आज लिखे पत्र में उन्हे नये वर्ष 2019 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य के नागरिकों को जनोपयोगी सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा 200 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए चिन्हांकित की गई है। इन सेवाओं को समय-सीमा में नागरिकों को उपलब्ध करायी जाए।

उन्होने पत्र में कहा कि आम-नागरिकों को छोटे-छोटे काम कराने के लिए शासकीय कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हें अनावश्यक परेशानी होती है और निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है।सभी कलेक्टर गत 15 दिसम्बर की स्थिति में जिले में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, उनके निराकरण की स्थिति की सम्पूर्ण जानकारी आगामी 07 जनवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी लंबित आवेदनों का 15 जनवरी तक निराकरण कर दिया जाए और भविष्य में सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।उन्होने कहा है कि वे स्वयं दिन-प्रतिदिन के आधार पर आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे और आवेदनों के निराकरण में विलम्ब होता है,तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही की जाएगी।