नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया। उच्च न्यायालय ने फारूकी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत में फारूकी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी कुत्सित इरादे से की गई है। खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक मामले में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी।